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बायजूस पर 25 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, आदित्य बिड़ला फाइनेंस की शिकायत पर ईओडब्ल्यू जांच।


मुंबई: एडटेक दिग्गज बायजूस (Think & Learn Pvt. Ltd.) एक बड़े वित्तीय घोटाले के आरोपों में घिर गया है। आदित्य बिड़ला फाइनेंस लिमिटेड ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि बायजूस के संस्थापक और निदेशकों ने आपस में मिलीभगत कर छात्र ऋण योजना के नाम पर कंपनी से ₹24.99 करोड़ की धोखाधड़ी की है। यह मामला 2020 से 2023 के बीच का बताया जा रहा है।

छात्र ऋण समझौते की पृष्ठभूमि

शिकायत के अनुसार, अक्टूबर 2020 में बायजूस ने आदित्य बिड़ला फाइनेंस के साथ समझौता किया था। इसके तहत कंपनी छात्रों को आईआईटी-जेईई, नीट, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की ऑनलाइन कक्षाओं में दाखिला दिलाने के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराती थी।

समझौते के मुताबिक बायजूस की जिम्मेदारियां तय की गई थीं:

  • टीएल पे ऐप (TL Pay App) के जरिए ऋण प्रक्रिया
  • छात्रों के अभिभावकों का सही केवाईसी (KYC) सत्यापन
  • यदि छात्र “फ्री लुक पीरियड” में कक्षाएं छोड़ दें तो ऋण रद्द कर राशि वापस करना

आरोप: ऋण की रकम का दुरुपयोग

आदित्य बिड़ला फाइनेंस का आरोप है कि बायजूस ने इन शर्तों का पालन नहीं किया। जिन छात्रों ने समय पर कक्षाएं रद्द कीं, उनके ऋण रद्द करने के बजाय रकम को अपने पास रखा गया।

  • अक्टूबर 2020 से मार्च 2023 तक 88,500 छात्रों को ऋण दिए गए।
  • कुल ऋण राशि ₹526.84 करोड़ सीधे बायजूस के खातों में जमा की गई।
  • अधिकांश ऋण चुकता हो गए, लेकिन अभी भी ₹47.13 करोड़ बकाया हैं।
  • बायजूस के आंतरिक ईमेल्स से खुलासा हुआ कि 8,546 छात्रों ने कक्षाएं छोड़ी थीं, जिनसे जुड़े ऋण ₹24.99 करोड़ के थे। इसके बावजूद फाइनेंस कंपनी को सूचित नहीं किया गया।

अनुबंध उल्लंघन और प्रबंधन पर साजिश का आरोप

शिकायत में कहा गया है कि बायजूस के शीर्ष प्रबंधन — संस्थापक बायजु रवींद्रन, निदेशक रिज्जु रवींद्रन और दिव्या गोकुलनाथ — ने आपसी मिलीभगत से यह रकम हड़प ली। आरोप यह भी है कि बायजूस ने ऋण की स्थिति को गलत ढंग से पेश किया, जिससे अभिभावकों के सिबिल स्कोर (CIBIL Score) पर नकारात्मक असर पड़ा।

एफआईआर दर्ज

आदित्य बिड़ला फाइनेंस की शिकायत पर मुंबई के वांगणी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। बायजूस प्रबंधन के खिलाफ इन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है:

  • धारा 420 – धोखाधड़ी
  • धारा 120(B) – आपराधिक साजिश
  • धारा 34 – समान आशय

फिलहाल यह मामला आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की सक्रिय जांच के अधीन है।

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