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फर्जी फॉरेक्स ट्रेडिंग कॉल सेंटर का पर्दाफाश, कोर्ट ने जमानत याचिका ठुकराई।


मुंबई : सेशंस कोर्ट ने दो आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। इन आरोपियों पर गोरेगांव पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर चलाकर फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर 245 लोगों से 46.16 लाख रुपये की ठगी करने का आरोप लगाया है।

पुलिस ने 4 अगस्त को गोरेगांव (पश्चिम) स्थित अश्मि कॉम्प्लेक्स में छापा मारकर सुनील गर और आशिष कुमार जैसवार को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे रोहित कदम के लिए काम करते थे, जबकि वह गाला अनिल गर के नाम पर किराए पर लिया गया था। गिरफ्तारी की आशंका से कदम और अनिल गर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

प्रॉसिक्यूशन का पक्ष
अभियोजन ने अदालत में दलील दी कि रोहित कदम ने unityfxlive.com नामक वेबसाइट बनाई थी। लोगों से रुपये में निवेश लिया जाता और उन्हें यह दिखाया जाता कि रकम डॉलर में निवेश की गई है। इसमें से कुछ राशि वेबसाइट पर लगाई गई, जबकि शेष रकम निकाल ली गई।

एक पीड़ित लालजी कुमरिया का बयान भी दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने 30.91 लाख रुपये की ठगी की शिकायत की है।

कोर्ट का निर्णय
अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया कदम इस पूरे मामले का मुख्य आरोपी है, जिसके लिए सुनील गर और आशिष जैसवार काम कर रहे थे। वहीं, जिस गाला में छापा मारा गया, वह अनिल गर ने किराए पर लिया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

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