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कल्याण में ज्वेलरी दुकान पर BIS की बड़ी कार्रवाई, बिना हॉलमार्क वाले सोने के गहने जब्त।


कalyan, 20 नवंबर 2025 – भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने हॉलमार्किंग नियमों के उल्लंघन की सूचना मिलने पर कalyan स्थित एक ज्वेलरी दुकान पर छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। BIS अधिनियम, 2016 के तहत अधिकृत टीम ने बुधवार को कalyan (पश्चिम) के शिवाजी चौक स्थित शुभलक्ष्मी अपार्टमेंट में संचालित M/s L D Sukenkar ज्वेलरी आउटलेट की जांच की।

छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने पाया कि दुकान में बिना अनिवार्य BIS हॉलमार्क वाले सोने के गहने खुले रूप में प्रदर्शित किए जा रहे थे। जांच में एक गहने पर अधूरा और फर्जी हॉलमार्क भी पाया गया, जो BIS हॉलमार्किंग विनियम, 2018 का स्पष्ट उल्लंघन है।

BIS अधिकारियों ने कुल 32.88 ग्राम ऐसे गहनों को जब्त किया है। यह कार्रवाई BIS अधिनियम की धारा 15(3) और 17(1)(a) के तहत की गई है। इन उल्लंघनों के लिए धारा 29 में दो वर्ष तक की जेल, न्यूनतम ₹2 लाख का जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है। BIS ने बताया कि दुकान के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जल्द ही अदालत में शिकायत दायर की जाएगी।

BIS ने उपभोक्ताओं को एक बार फिर याद दिलाया कि Hallmarking of Gold Jewellery and Gold Artefacts Order, 2020 के अनुसार बिना वैध BIS हॉलमार्क के सोने के गहनों का निर्माण, बिक्री, प्रदर्शन या आयात पूरी तरह प्रतिबंधित है।

संगठन ने नागरिकों से अपील की है कि सोने के गहने खरीदते समय उनकी प्रामाणिकता की जांच BIS CARE मोबाइल एप के जरिए अवश्य करें। यह ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों पर उपलब्ध है, जहां उपभोक्ता ISI मार्क, हॉलमार्किंग विवरण, और अनिवार्य BIS प्रमाणन वाली वस्तुओं की जानकारी भी देख सकते हैं।

यदि कोई दुकानदार बिना प्रमाणित उत्पाद, फर्जी ISI मार्क, या बिना हॉलमार्क वाले गहनों की बिक्री करता पाया जाए, तो इसकी शिकायत BIS CARE ऐप या BIS मुंबई शाखा कार्यालय, पवई के ईमेल—mubo1@bis.gov.in—पर भेजी जा सकती है।
BIS ने साफ कहा है कि शिकायतकर्ताओं की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।

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