मुंबई | संवाददाता
परेल स्थित किंग एडवर्ड मेमोरियल (केईएम) अस्पताल से मंगलवार देर रात दो वर्षीय मासूम का अपहरण कर भाग रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान 42 वर्षीय अमोल उडालकर के रूप में हुई है, जो अस्पताल परिसर में अनौपचारिक रूप से मरीजों की मदद करता था।
जानकारी के अनुसार, आरोपी बच्चे को लेकर दादर से सिंधुदुर्ग जाने वाली तुतारी एक्सप्रेस में सवार हो गया था। लेकिन ट्रेन में मौजूद सतर्क टिकट चेकर ने उसे शक होने पर पकड़वाया। इसके बाद ठाणे जीआरपी ने बच्चे को सुरक्षित बरामद कर आरोपी को हिरासत में लिया और फिर बुधवार सुबह दोनों को भोईवाड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने औपचारिक रूप से आरोपी को गिरफ्तार कर बच्चे को परिवार से मिलवा दिया।
परिवार अस्पताल में ही रह रहा था
बच्चे के पिता 25 वर्षीय अनिलकुमार हरिजन भिवंडी में रहते हैं और दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। उनकी पत्नी अंतीमा (22) अगस्त महीने से सांस की तकलीफ़ के चलते केईएम अस्पताल में भर्ती थीं। परिवार के बाकी सदस्य—सास बडनादेवी, बेटी साक्षी (4) और बेटा आयुष (2)—अस्पताल के मातृत्व वार्ड में ही ठहरे हुए थे।
मंगलवार रात करीब साढ़े 9 बजे जब आयुष रोने लगा तो आरोपी उडालकर उसे बहला-फुसलाकर बाहर ले गया। परिवार के अनुसार वह पिछले 2-3 दिनों से बच्चों से घुल-मिल रहा था और उन्हें चॉकलेट भी दे रहा था।
पुलिस में शिकायत और तलाश
जब बच्चा देर तक वापस नहीं आया तो परिजनों ने रातभर अस्पताल परिसर में खोजबीन की, लेकिन सफलता नहीं मिली। बुधवार सुबह उन्होंने भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए बच्चे का विवरण और संदिग्ध का हुलिया आसपास की सभी पुलिस इकाइयों को भेजा।
टिकट चेकर बना फरिश्ता
इसी दौरान आरोपी तुतारी एक्सप्रेस में बच्चे के साथ चढ़ गया और आरक्षित डिब्बे में जा बैठा। टिकट चेकर को जब उसने नशे की हालत में बिना टिकट यात्रा करते और बच्चे के साथ असामान्य व्यवहार करते देखा, तो उसने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी। ठाणे स्टेशन पर जीआरपी ने दोनों को हिरासत में ले लिया।
आरोपी की सफाई पर शक
पुलिस पूछताछ में उडालकर ने आरोपों से इंकार करते हुए कहा कि बच्चा रो रहा था, इसलिए वह उसे साथ ले गया। उसने दावा किया कि दादर स्टेशन पर बच्चे के कपड़े गंदे हो गए थे, जिन्हें साफ करने के लिए वह ट्रेन के शौचालय में गया और इसी दौरान ट्रेन छूट गई। हालांकि पुलिस उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही है और यह जांच कर रही है कि आखिर उसका मक़सद क्या था।
भोईवाड़ा पुलिस ने मामला भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 137 (अपहरण) के तहत दर्ज किया है।
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