नवी मुंबई : पनवेल में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपने 34 वर्षीय दोस्त को कर्ज विवाद के चलते बुरी तरह पीटा और उस पर किडनी व खून बेचने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, पीड़ित ऑटो-रिक्शा चालक ने साल 2018 में एक प्राइवेट बैंक से ऑटो खरीदने के लिए कर्ज लिया था। इस दौरान उसके दोस्त ने गारंटर बनने की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन कर्ज का भुगतान न करने पर बैंक ने ऑटो जब्त कर लिया और गारंटर का खाता भी फ्रीज कर दिया।
9 अगस्त को दोनों बैंक गए थे, जहां उन्हें 36,000 रुपये बकाया चुकाने का निर्देश मिला। बैंक से लौटने के बाद आरोपी अपने दोस्त को मोटरसाइकिल पर बहाने से घर ले गया। वहां उसने पीड़ित के हाथ-पांव बांधकर, मुंह में रूमाल ठूंसकर उसकी पिटाई की।
आरोप है कि इस दौरान आरोपी ने धमकी दी कि यदि कर्ज नहीं चुकाया तो वह पीड़ित को बेहोश कर उसकी किडनी निकाल देगा और उसका खून बेच देगा। यही नहीं, उसने पीड़ित की जेब से 12,300 रुपये नकद भी छीन लिए।
पीड़ित ने 26 अगस्त को पनवेल थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 127(7) (गलत तरीके से कैद), 118(1) और 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 351(2) (आपराधिक धमकी) और 352 (अपमान कर शांति भंग करना) सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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