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गुटखा तस्करी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार: शिवाजीनगर पुलिस की एफआईआर 350/2025 में बड़ी कार्रवाई।



क्राइम ब्रांच यूनिट 6 को बड़ी सफलता मिली है। टीम ने शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर नंबर 350/2025 के तहत प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला के अवैध भंडारण और बिक्री के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 123 और 223, तथा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 की धारा 26(2) और 30(2)(a) के तहत की गई है।

पुलिस के अनुसार, मामला ₹1,17,600 मूल्य के प्रतिबंधित और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गुटखा व पान मसाला उत्पादों के अवैध भंडारण और बिक्री से जुड़ा है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद ग़ौस ज़रूर अहमद खान (उम्र 43), निवासी गजानन कॉलोनी, अब्दुल हमीद रोड, गोवंडी, शिवाजीनगर के रूप में हुई है।

16 जुलाई 2025 की रात करीब 2:30 बजे, ग़ौस और उसका साथी सलमान बल्ब को शिवाजीनगर, गोवंडी के लोटस कॉलोनी स्थित एक सार्वजनिक शौचालय की छत पर प्रतिबंधित पदार्थों का स्टॉक करते हुए पकड़ा गया।

गुप्त सूचना के आधार पर यूनिट 6 की टीम – जिसमें एपीआई चिकने, पीएसआई देसाई, पीसी सरोदे और पीसी पाटिल शामिल थे – ने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेकर नवी मुंबई के नेरुल सेक्टर 11 स्थित अयप्पा मंदिर के पास जाल बिछाया। तकनीकी और मानवीय खुफिया जानकारी के आधार पर आरोपी को मौके पर धर दबोचा गया।

पूछताछ में ग़ौस ने अपने अपराध को स्वीकार किया। मेडिकल जांच के बाद उसे आगे की कार्रवाई के लिए शिवाजीनगर पुलिस को सौंप दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, ग़ौस का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। साल 2023 में उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 328, 188, 272, 273 और फूड सेफ्टी एक्ट की धारा 59 के तहत केस दर्ज किया गया था, जो भी शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है।


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