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15 अगस्त तक लगवाएं HSRP नंबर प्लेट, वरना लगेगा जुर्माना: महाराष्ट्र सरकार की अंतिम चेतावनी।


मुंबई | : महाराष्ट्र सरकार ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की समयसीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब वाहन मालिक 15 अगस्त 2025 तक यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। यह तीसरी और अंतिम मोहलत दी गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके बाद जिन वाहनों पर HSRP नहीं लगी होगी, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2 करोड़ पुराने वाहन, 1.25 करोड़ अभी भी HSRP से बाहर

राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत करीब दो करोड़ पुराने वाहन हैं। इनमें से फिलहाल केवल 23 लाख वाहनों पर ही HSRP लगाई जा चुकी है, जबकि 40 लाख से अधिक वाहन मालिकों ने ऑनलाइन आवेदन पूरा कर लिया है। यानी अब भी सवा करोड़ से अधिक वाहन HSRP के दायरे से बाहर हैं।

वहीं, अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत सभी नए वाहनों पर यह प्लेट पहले से ही डीलरों द्वारा लगाई जा रही है।

HSRP उपलब्ध न होना बनी परेशानी का कारण

पुराने वाहन मालिकों को समय पर HSRP नहीं मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। कई मामलों में HSRP निर्माता कंपनियों द्वारा देरी, सप्लाई चेन में बाधा, और फिटमेंट सेंटर बंद होने जैसी समस्याएं सामने आई हैं।

राज्य चालक-मालिक प्रतिनिधि महासंघ के अध्यक्ष बाबा शिंदे ने सरकार से अपील की है कि वह न सिर्फ समयसीमा और बढ़ाए, बल्कि कंपनियों को निर्देश दे कि वे जल्द से जल्द पर्याप्त मात्रा में HSRP तैयार करें और डिलीवरी सुनिश्चित करें।

तीन सर्किल, तीन कंपनियां – राज्य में व्यवस्था तैयार

राज्य के 60 आरटीओ कार्यालयों को तीन सर्किलों में बांटा गया है, और प्रत्येक सर्किल के लिए एक-एक कंपनी नियुक्त

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