Ticker

6/recent/ticker-posts

Ad Code

Responsive Advertisement

वर्ली: पालतू कुत्ते के काटने पर मालिक को 4 महीने की सजा ।


मुंबई के वर्ली इलाके में रहने वाले 40 वर्षीय ऋषभ पटेल को कोर्ट ने चार महीने की कठोर कारावास और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला उनके पालतू कुत्ते द्वारा लिफ्ट में एक पड़ोसी को काटने की घटना के बाद आया है।

घटना 2021 में वर्ली स्थित अल्फा अपार्टमेंट में हुई थी। पीड़ित रामिक शाह अपने डेढ़ साल के बेटे और घरेलू सहायक के साथ लिफ्ट में थे। तीसरी मंजिल पर जब लिफ्ट रुकी, तो पटेल अपने कुत्ते के साथ अंदर आने लगे। शाह ने अनुरोध किया कि पटेल अगली लिफ्ट लें क्योंकि उनका बेटा कुत्तों से डरता है, लेकिन पटेल ने जबरदस्ती कुत्ते को लिफ्ट में खींचा। इसी दौरान कुत्ते ने शाह के हाथ पर काट लिया।

घटना के बाद शाह ने मेडिकल इलाज कराया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मामले की सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीद गवाहों की गवाही अदालत में प्रस्तुत की गई।

मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा 289 (पालतू जानवर को नियंत्रण में न रखना) और 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी का व्यवहार लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना था, और उसे किसी प्रकार की नरमी नहीं दी जा सकती।



एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ