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16.49 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला – यश बिल्डर्स के संचालक पर एफआईआर (मुंबई चेम्बूर)।


मुंबई (चेम्बूर): चेम्बूर पुलिस ने यश बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन के संचालक पारस सुन्दरजी देढिया के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक्सिस बैंक से लिए गए 16.49 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी किए बिना बैंक में गिरवी रखी गई 18 फ्लैट्स और एक ऑफिस यूनिट बेच डाली। मामला अब आगे की जांच के लिए आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को सौंपा गया है।

बैंक अधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज

यह केस एक्सिस बैंक के नारिमन प्वाइंट शाखा में कार्यरत सहायक उपाध्यक्ष (AVP) दक्षेश सुमनभाई बलसारा की शिकायत पर दर्ज हुआ है। इससे पहले शाखा प्रमुख बिस्वरूप मुखर्जी ने अगस्त 2024 में आर्थिक अपराध शाखा को प्रारंभिक शिकायत दी थी। जांच के बाद एफआईआर दर्ज की गई।

2015 में लिया गया था करोड़ों का लोन

एफआईआर के अनुसार, देढिया ने वर्ष 2015 में अपने प्रोजेक्ट ‘यश सिग्नेचर’ को पूरा करने के लिए IIFL से 15 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और 18 फ्लैट्स व एक ऑफिस यूनिट गिरवी रखे। बाद में उन्होंने एक्सिस बैंक से 20 करोड़ का टर्म लोन मांगा। बैंक ने 2016 में लोन स्वीकृत किया और किश्तों में 16.49 करोड़ रुपये की राशि जारी की, जिसमें से 8.75 करोड़ सीधे IIFL को चुकाए गए।

शर्तों के मुताबिक, सभी बिक्री लेनदेन के लिए एस्क्रो अकाउंट खोलना जरूरी था, लेकिन देढिया ने ऐसा नहीं किया। शुरुआती किस्तों का भुगतान करने के बाद उन्होंने 2017 से अदायगी बंद कर दी। जून 2018 तक लोन खाता एनपीए घोषित कर दिया गया।

कोर्ट और ट्रिब्यूनल की कार्रवाई

बैंक ने पहले ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) में केस दायर किया। इसके अलावा SARFAESI एक्ट की धारा 13(2) और धारा 14 के तहत कोर्ट में याचिका दी। कोर्ट ने फरवरी 2024 में संपत्तियों का निरीक्षण करने पर पाया कि गिरवी रखे गए सभी फ्लैट पहले ही बेच दिए गए थे, जबकि बैंक से एनओसी तक नहीं ली गई थी।

धोखाधड़ी और विश्वासघात की पुष्टि

बैंक द्वारा कराए गए टाइटल सर्च से खुलासा हुआ कि पारस देढिया और उनकी पत्नी काश्मिरा देढिया (जो लोन दस्तावेजों पर सह-हस्ताक्षरकर्ता थीं) ने सभी यूनिट्स बेच डालीं। बैंक का आरोप है कि इस जोड़े ने जानबूझकर शर्तों का उल्लंघन किया और बैंक के साथ विश्वासघात किया।

एफआईआर में दर्ज धाराएँ

चेम्बूर पुलिस ने पारस देढिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा आगे की विस्तृत जांच कर रही है।


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