मुंबई में पहली बार कबूतरों को दाना डालने पर कानूनी कार्रवाई की गई है। यह मामला माहिम इलाके का है, जहां एक अज्ञात व्यक्ति को अपनी कार से एल. जी. रोड पर कबूतरों को दाना डालते हुए देखा गया। पुलिस ने उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 270 और 223 के तहत मामला दर्ज किया है।
नंबर प्लेट साफ नहीं दिखी, आरोपी की तलाश जारी
हालांकि, आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है क्योंकि कार की नंबर प्लेट सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट नहीं दिखी। पुलिस अब फुटेज और गवाहों के जरिए व्यक्ति का पता लगाने में जुटी है।
क्यों है कबूतरों को दाना डालना अपराध?
बॉम्बे हाईकोर्ट ने सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों पर कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगा रखा है। कोर्ट ने आदेश दिया था कि यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।
इन आदेशों के पालन में, मुंबई पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए यह पहला मामला दर्ज किया है। दोषी पाए जाने पर आरोपी को ₹2,500 तक जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है।
51 कबूतरखानों पर नजर रखेगी बीएमसी-पुलिस टीम
इस बीच, बीएमसी और पुलिस की संयुक्त टीम ने दादर कबूतरखाना का निरीक्षण किया। अब मुंबई के 51 कबूतरखानों की तीन शिफ्टों में निगरानी की जाएगी।
इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों और पेट्रोलिंग के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कबूतरों को दाना न डाले।
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