मुंबई: विशेष सत्र न्यायालय ने अमली पदार्थ तस्करी में दोषी पाए गए आरोपी समीर शेख ऊर्फ समीर पानिपतकर (32 वर्ष, निवासी माहिम, मुंबई) को कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास और 9 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने की कैद भुगतनी होगी।
यह कार्रवाई मादक पदार्थ विरोधी दस्ते (एएनडीपीएस) द्वारा की गई थी। 13 अप्रैल 2022 को पुलिस ने आरोपी को माहिम इलाके से गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान उसके पास से 990 ग्राम मेथेड्रोन (एमडी) नामक अमली पदार्थ बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 15,90,000 रुपये बताई गई।
आरोपी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 की धारा 22(क) सह 22(क) अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। कोर्ट ने सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस जांच से पता चला है कि आरोपी पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें माहिम पुलिस स्टेशन, सायन पुलिस स्टेशन और अन्य थानों के कुल 9 मामले शामिल हैं। इन मामलों में मादक पदार्थ तस्करी और अन्य गंभीर अपराध शामिल हैं।
न्यायालय का निर्णय
दिनांक 22 अगस्त 2025 को विशेष सत्र न्यायालय, कोर्ट नं. 43, मुंबई के न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15 वर्ष कारावास और 9 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश में कहा कि अमली पदार्थ तस्करी समाज के लिए गंभीर खतरा है और इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक है।
पुलिस अधिकारियों की भूमिका
इस कार्रवाई में एएनडीपीएस यूनिट, गुंडेवाडी, मुंबई के अधिकारी व पुलिस दल का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक श्रीकांत कारस्कर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई को न्यायालय ने सराहा।
इस प्रकार अमली पदार्थों की अवैध तस्करी करने वालों के खिलाफ मुंबई पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है।
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