मुंबई:
मालाड निवासी नरेंद्र सगवेकर को एक बैंक अधिकारी के साथ छेड़छाड़ के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना नवंबर 2020 की है, जब महिला बैंक अधिकारी पता सत्यापन के लिए आरोपी के घर गई थी।
मामले की शिकायत महिला ने मालाड पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, सगवेकर ने 26 नवंबर 2020 को बैंक खाता खुलवाने के लिए शाखा में आवेदन किया था। बैंक नियमों के अनुसार, अगले दिन दोपहर 12:30 बजे अधिकारी उनके घर पता सत्यापन के लिए पहुंची थीं। महिला का आरोप है कि जब वह सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर घर से निकलने लगी, तब आरोपी ने उसके साथ बदसलूकी की।
घबराई महिला तुरंत बैंक लौटी और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया कि पीड़िता ने न तो शोर मचाया और न ही मदद के लिए पुकारा, साथ ही कोई प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं था। हालांकि, अदालत ने कहा, "घटना एक बंद कमरे में हुई थी, इसलिए प्रत्यक्षदर्शी की मौजूदगी संभव नहीं थी। बदनामी के डर से पीड़िता ने शोर नहीं मचाया होगा।"
अदालत ने महिला के बयान को विश्वसनीय मानते हुए नरेंद्र सगवेकर को छेड़छाड़ का दोषी पाया और उसे एक वर्ष की कारावास तथा जुर्माने की सजा सुनाई।
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