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सोफिया कुरैशी विवाद: हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर का आदेश ।




भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में राज्य के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने राज्य सरकार को छह घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीआईजी को व्यक्तिगत रूप से तलब किया गया है।

राज्य की ओर से महाधिवक्ता प्रशांत सिंह कोर्ट में उपस्थित हुए। कोर्ट ने यह कार्रवाई मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए की है। विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है।

विपक्ष का विरोध, मंत्री के बंगले पर प्रदर्शन

इस विवाद के बाद कांग्रेस ने तीव्र विरोध जताया है। मंगलवार देर रात कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला अपने समर्थकों के साथ मंत्री विजय शाह के बी-2 श्यामला हिल्स स्थित सरकारी निवास पहुंचे। यहां उन्होंने मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए उनके नामपट्ट पर कालिख पोती और नारेबाजी की।

प्रदर्शन में तारिक अली, विजेंद्र शुक्ला, अमित खत्री, अलीमुद्दीन बिल्ले, मुजाहिद सिद्दीकी और मोहम्मद आमिर भी शामिल रहे।

विवाद की पृष्ठभूमि

मंत्री विजय शाह ने सोमवार को इंदौर के महू तहसील के रायकुंडा गांव में आयोजित हलमा कार्यक्रम में कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। यह बयान मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे विवाद ने तूल पकड़ लिया।

इस मामले से जुड़े ताजा अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज के लिए जागरण के साथ बने रहिए।

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