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ट्यूशन शिक्षक को बरी किया विशेष POCSO अदालत ने।


मुंबई: विशेष POCSO अदालत ने 28 वर्षीय ट्यूशन शिक्षक को बरी कर दिया है, जिस पर 13 वर्षीय छात्रा से अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि पुलिस जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत पेश नहीं किए गए, जिसके कारण आरोपी को संदेह का लाभ मिला।

आरोप था कि 2 फरवरी 2018 की शाम अतिरिक्त कक्षा के दौरान शिक्षक ने छात्रा की स्वेटर की चेन खोलकर उसे अनुचित तरीके से छुआ। लेकिन अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी ने छात्रा की स्वेटर को सबूत के तौर पर जब्त ही नहीं किया। इससे आरोप की पुष्टि करना संभव नहीं हुआ।

इसके अलावा, अदालत ने छात्रा की गवाही को भी अविश्वसनीय माना। घटना के दो दिन बाद ही छात्रा ने रात 12 बजे शिक्षक को फोन कर गणित के सवाल में मदद मांगी थी। न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि अगर घटना सच होती, तो छात्रा इतनी जल्दी शिक्षक से संपर्क नहीं करती। इससे यह संकेत मिलता है कि शिक्षक को झूठा फँसाया गया हो सकता है।

गौरतलब है कि शिक्षक को घटना के बाद गिरफ्तार किया गया था और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। अब अदालत ने सभी आरोपों से उन्हें मुक्त कर दिया है।

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